Arms act धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन : १) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । २) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ (१८७८ का ११) के निरसन के होते हुए भी, और साधारण खंड अधिनियम १८९७ (१८९७ का…

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Arms act धारा ४५ : अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४५ : अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना : इस अधिनियम की कोई भी बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी - (a)क)(अ) आयुध या गोलाबारुद को, जो किसी समुद्रगामी जलयान या किसी वायुयान के फलक पर हो या जो…

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Arms act धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे…

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Arms act धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा ४१ के अधीन की शक्ति या धारा ४४ के अधीन की शक्ति से भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत्य का…

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Arms act धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में के सब अग्न्यायुधों की गणना किए जाने का निदेश दे सकेगी, और ऐसी गणना करने के लिए सरकार के किसी…

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Arms act धारा ४१ : छूट देने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४१ : छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तो के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जैसी कि…

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Arms act धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण : किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने…

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Arms act धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक : किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा ३ के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

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Arms act धारा ३८ : अपराधों का संज्ञेय होना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३८ : अपराधों का संज्ञेय होना : इस अधिनियम के अधीन अपराध १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २)) के अर्थ के अन्दर संज्ञेय होगा । --------- १. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) दंड प्रकिया…

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Arms act धारा ३७ : गिरफ्तारी और तलाशी :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३७ : गिरफ्तारी और तलाशी : इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय - (a)क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई, सब गिरफ्तारियां और तलाशियां १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २))…

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Arms act धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना : १) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर…

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Arms act धारा ३५ : परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३५ : परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व : जहां कोई आयुध या गोलाबारुद जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग या…

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Arms act धारा ३४ : आयुधा के भाण्डागारण के वास्ते केन्द्रीय सरकार की मंजूरी :

आयुध अधिनियम १९५९ अध्याय ६ : प्रकीर्ण : धारा ३४ : आयुधा के भाण्डागारण के वास्ते केन्द्रीय सरकार की मंजूरी : १.(सीमाशुल्क अधिनियम १९६२ (१९६२ का ५२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की २.(धारा ५८) के अधीन अनुज्ञप्त भाण्डागार में…

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Arms act धारा ३३ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३३ : कम्पनियों द्वारा अपराध : १) जब कभी भी इस अधिनियम के अधीनअपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब वह कम्पनी और साथ ही हर व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी का भारसाधक था या उस…

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Arms act धारा ३२ : अधिहरण करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३२ : अधिहरण करने की शक्ति : १) जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोलाबारुद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध का इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाए तो यह दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के विवेक…

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Arms act धारा ३१ : पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३१ : पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दण्ड : जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध किया जाएगा वह पश्चात् कथित अपराध के लिए उपबन्धित शास्ति की…

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Arms act धारा ३० : अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३० : अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड : जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तद्धीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई…

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Arms act धारा २९ : जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा २९ : जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड : जो कोई - (a)क) किसी अन्य व्यक्ति…

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Arms act धारा २८ : कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा २८ : कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध के उपयोग और कब्जे के लिए दण्ड : जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध को प्रतिरुद्ध करने या रोकने के आशय से किसी अग्न्यायुध या…

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Arms act धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि : १) जो कोई धारा ५ के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु…

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