आयुध अधिनियम १९५९
अध्याय ६ :
प्रकीर्ण :
धारा ३४ :
आयुधा के भाण्डागारण के वास्ते केन्द्रीय सरकार की मंजूरी :
१.(सीमाशुल्क अधिनियम १९६२ (१९६२ का ५२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की २.(धारा ५८) के अधीन अनुज्ञप्त भाण्डागार में कोई भी आयुध या गोलाबारुद केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना निक्षिप्त नहीं किया जाएगा ।
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१. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १३ द्वारा (२२-६-१९८३ से) सागर सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १३ द्वारा (२२-६-१९८३ से) धारा १६ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
