Fssai धारा ६३ : बिना अनुज्ञप्ति किसी कारबार को करने के लिए १.(शास्ति) :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ६३ : बिना अनुज्ञप्ति किसी कारबार को करने के लिए १.(शास्ति) : यदि कोई व्यक्ति या खाद्य कारबारकर्ता (इस अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञापन से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोडक़र) स्वयं या अपनी…

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Fssai धारा ६२ : किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ६२ : किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बाधा पहुंचाने या प्रतिरूपण के लिए दंड : यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी युक्तियुक्त कारण के बिना प्रतिरोध करता…

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Fssai धारा ६१ : मिथ्या सूचना के लिए १.(शास्ति) :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ६१ : मिथ्या सूचना के लिए १.(शास्ति) : यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपेक्षा या निदेश के संबंध में यह जानते कि यह मिथ्या या भ्रामक है, कोई सूचना या कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है,…

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Fssai धारा ६० : अभिगृहीत वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ६० : अभिगृहीत वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड : यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी खाद्य, यान, उपस्कर, पैकेज या लेबल या विज्ञापन सामग्री या…

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Fssai धारा ५९ : असुरक्षित खाद्य के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५९ : असुरक्षित खाद्य के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है…

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Fssai धारा ५८ : ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५८ : ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है : जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन के…

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Fssai धारा ५७ : अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५७ : अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति : १) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति जो या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य का विक्रय के लिए…

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Fssai धारा ५६ : खाद्य के अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५६ : खाद्य के अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए शास्ति : कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ का अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर…

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Fssai धारा ५५ : खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५५ : खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति : यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता या आयातकर्ता बिना किसी युक्तियुक्त आधार के इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी…

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Fssai धारा ५४ : ऐसे खाद्य के लिए शास्ति जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५४ : ऐसे खाद्य के लिए शास्ति जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट है : कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए ऐसी किसी खाद्य वस्तु का जिसमें बाह्य पदार्थ…

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Fssai धारा ५३ : भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५३ : भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति : १) कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी विज्ञापन का प्रकाशन करता है या उस प्रकाशन का कोई पक्षकार है, जिसमें - (a) क) किसी खाद्य का मिथ्या वर्णन है; या (b)…

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Fssai धारा ५२ : मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५२ : मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति : १) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए…

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Fssai धारा ५१ : अवमानक खाद्य के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५१ : अवमानक खाद्य के लिए शास्ति : कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय के लिए विनिर्माण…

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Fssai धारा ५० : ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५० : ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है : कोई व्यक्ति जो क्रेता को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी खाद्य का विक्रय करता है जो…

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Fssai धारा ४९ : शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४९ : शास्ति से संबंधित साधारण उपबंध : जब इस अध्याय के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक, अधिकारी या अधिकरण, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा :- (a) क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए अभिलाभ…

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Fssai धारा ४८ : अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ अध्याय ९ : अपराध और शास्तियां : धारा ४८ : अपराधों से संबंधित साधारण उपबंध : १) कोई व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को इस जानकारी के साथ कि वह मानव उपभोग के लिए विक्रय की जा सकेगी या विक्रय…

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Fssai धारा ४७ : नमूना लेना और विश्लेषण :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४७ : नमूना लेना और विश्लेषण : १) जब कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है, तब वह - (a) क) उसका ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना उस व्यक्ति…

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Fssai धारा ४६ : खाद्य विश्लेषक के कृत्य :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४६ : खाद्य विश्लेषक के कृत्य : १) खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से विश्लेषण के लिए किसी नमूने से युक्त पैकेज की प्राप्ति पर आधान और बाह्य आवरण पर मुहर की तुलना अलग…

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Fssai धारा ४५ : खाद्य विश्लेषक :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४५ : खाद्य विश्लेषक : खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अर्हताएं रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपे जाएं, खाद्य…

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Fssai धारा ४४ : खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए संगठन या अभिकरण की मान्यता :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४४ : खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए संगठन या अभिकरण की मान्यता : खाद्य प्राधिकारी, खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अपेक्षित खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों के अनुपालन…

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