खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५० :
ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है :
कोई व्यक्ति जो क्रेता को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी खाद्य का विक्रय करता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में नहीं है या क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है, पांच लाख रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा :
परंतु धारा ३१ की उपधारा (२) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, ऐसे अननुपालन के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के दायी होंगे ।
