खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ५८ :
ऐसे उल्लंघन के लिए शास्ति जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है :
जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन के लिए इस अध्याय में कोई पृथक् शास्ति उपबंधित नहीं है, तो वह शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।
