खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ६० :
अभिगृहीत वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दंड :
यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किसी खाद्य, यान, उपस्कर, पैकेज या लेबल या विज्ञापन सामग्री या अन्य चीज को रखता है, हटाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
