गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा १० :
रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :
बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि, –
(a)(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है : या
(b)(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या
(c)(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।
