Pcpndt act धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना : इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष,…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :

Pcpndt act धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति : बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति :

Pcpndt act धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति :

Pcpndt act धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना : (१) यदि प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, २००२ के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना :

Pcpndt act धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद,…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

Pcpndt act धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति : १.(१) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी आनुवंशिकी…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति :

Pcpndt act धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ८ : प्रकीर्ण : धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना : (१) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टो, प्ररूपों, रिपोर्टो, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी…

Continue ReadingPcpndt act धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना :

Pcpndt act धारा २८ : अपराधों का संज्ञान :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २८ : अपराधों का संज्ञान : (१) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान,- (a)(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा…

Continue ReadingPcpndt act धारा २८ : अपराधों का संज्ञान :

Pcpndt act धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना : इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा।

Continue ReadingPcpndt act धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :

Pcpndt act धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध : (१) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस…

Continue ReadingPcpndt act धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

Pcpndt act धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है : जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं…

Continue ReadingPcpndt act धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है :

Pcpndt act धारा २४ : १.(प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २४ : १.(प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १) में किसी बात के होते हए भी, न्यायालय, जब तक प्रतिकुल साबित नहीं कर दिया जाता…

Continue ReadingPcpndt act धारा २४ : १.(प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा :

Pcpndt act धारा २३ : अपराध और शास्तियां :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २३ : अपराध और शास्तियां : (१) कोई चिकित्सा आनुवंशिकी विज्ञान, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति, जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक का स्वामी है या ऐसे…

Continue ReadingPcpndt act धारा २३ : अपराध और शास्तियां :

Pcpndt act धारा २२ : १.(गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ७: अपराध और शास्तियां : धारा २२ : १.(गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड : (१) कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी…

Continue ReadingPcpndt act धारा २२ : १.(गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारणा संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड :

Pcpndt act धारा २१ : अपील :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २१ : अपील : आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा २० के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर…

Continue ReadingPcpndt act धारा २१ : अपील :

Pcpndt act धारा २० : रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २० : रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन : (१) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना…

Continue ReadingPcpndt act धारा २० : रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन :

Pcpndt act धारा १९ : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १९ : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र : (१) समुचित प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात और अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं…

Continue ReadingPcpndt act धारा १९ : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र :

Pcpndt act धारा १८ : आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं का आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ६ : आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण : धारा १८ : आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं का आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण : १.((१) कोई भी व्यक्ति, प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन…

Continue ReadingPcpndt act धारा १८ : आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं का आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण :

Pcpndt act धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां : समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों की बाबत शक्तियां होंगी, अर्थात् :- (a)(क) ऐसे किसी व्यक्ति को समन करना, जिसके कब्जे में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए…

Continue ReadingPcpndt act धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां :

Pcpndt act धारा १७ : समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ५ : समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति : धारा १७ : समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति : (१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक समुचित…

Continue ReadingPcpndt act धारा १७ : समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति :