Pcpndt act धारा १० : रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १० : रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना : बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि, - (a)(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या…

Continue ReadingPcpndt act धारा १० : रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना :