Pcpndt act धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा १७क :
१.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां :
समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों की बाबत शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
(a)(क) ऐसे किसी व्यक्ति को समन करना, जिसके कब्जे में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है;
(b)(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या भौतिक पदार्थ को पेश करना;
(c)(ग) ऐसे किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करना, जिसके बारे में संदेह है कि वह लिंग चयन तकनीक या प्रसवपूर्व लिंग अवधारणा में लिप्त है ; और
(d)(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।)
——–
१. २००३ के अधिनियम सं०१४ की धारा १६ द्वारा अंत:स्थापित ।

Leave a Reply