Pcpndt act धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १७क : १.(समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां : समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों की बाबत शक्तियां होंगी, अर्थात् :- (a)(क) ऐसे किसी व्यक्ति को समन करना, जिसके कब्जे में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए…

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