अनुच्छेद ४५ : छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए..
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ४५ :
छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध ।
१.(राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख- रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंंध करने का प्रयास करेगा । )
----------------
१.संविधान (छियासीवां संशोधन ) अधिनियम, २००२ की धारा ३ द्वारा (१-४-२०१० से ) प्रतिस्थापित ।
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।