अनुच्छेद ४४ : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ।
भारत का संविधान :
अनुच्छेद ४४ :
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ।
राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एकसमान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।
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