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अनुच्छेद ४५ : छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए..
भारत का संविधान : अनुच्छेद ४५ : छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध । १.(राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख- रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंंध करने का प्रयास… more »