Ndps act धारा ७-ख : निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ७-ख : निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट : केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में, एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी जिसमें लेखाओं के विवरण सहित, वित्तीय वर्ष के दौरान…

Continue ReadingNdps act धारा ७-ख : निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट :

Ndps act धारा ७-क : ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ अध्याय २-क : १.(ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि : धारा ७-क : ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि : १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी…

Continue ReadingNdps act धारा ७-क : ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि :

Ndps act धारा ७ : राज्य सरकार के अधिकारी :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ७ : राज्य सरकार के अधिकारी : १) राज्य सरकार, ऐसे अधिकारियों का, ऐसे पदाभिधानों सहित, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठिक समझे, नियुक्त कर सकेगी । २) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारी,…

Continue ReadingNdps act धारा ७ : राज्य सरकार के अधिकारी :

Ndps act धारा ६ : स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ६ : स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति : १) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति के नाम से ज्ञात एक सलाहकार समिति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्…

Continue ReadingNdps act धारा ६ : स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति :

Ndps act धारा ५ : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ५ : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी : १) धारा ४ की उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारियों को भी, ऐसे पदाभिधानों से नियुक्त…

Continue ReadingNdps act धारा ५ : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :

Ndps act धारा ४ : स्वापक ओषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ अध्याय २ : प्राधिकरण और अधिकारी : धारा ४ : स्वापक ओषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना : १) इस अधिनियम के उपबन्धों…

Continue ReadingNdps act धारा ४ : स्वापक ओषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना :

Ndps act धारा ३ : मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोडने या उससे लोप करने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा ३ : मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोडने या उससे लोप करने की शक्ति : यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि - क) ऐसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर, जो उसे किसी…

Continue ReadingNdps act धारा ३ : मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में जोडने या उससे लोप करने की शक्ति :

Ndps act धारा २ : परिभाषाएं :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ धारा २ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - १.(एक) व्यसनी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ पर आश्रित है;) दो) बोर्ड से…

Continue ReadingNdps act धारा २ : परिभाषाएं :

Ndps act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५ (१९८५ का अधिनियम संख्यांक ६१) (१६ सितम्बर १९८५) उद्देशिका : अध्याय १ : प्रारम्भिक : धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधियों…

Continue ReadingNdps act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

Pcpndt act धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना : इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष,…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३४ : नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना :

Pcpndt act धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति : बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३३ : विनियम बनाने की शक्ति :

Pcpndt act धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३२ : नियम बनाने की शक्ति :

Pcpndt act धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना : (१) यदि प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, २००२ के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३१क : १.(कठिनाइयों का दूर किया जाना :

Pcpndt act धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद,…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३१ : सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

Pcpndt act धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति : १.(१) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी आनुवंशिकी…

Continue ReadingPcpndt act धारा ३० : तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति :

Pcpndt act धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ अध्याय ८ : प्रकीर्ण : धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना : (१) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टो, प्ररूपों, रिपोर्टो, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी…

Continue ReadingPcpndt act धारा २९ : अभिलेख का रखा जाना :

Pcpndt act धारा २८ : अपराधों का संज्ञान :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २८ : अपराधों का संज्ञान : (१) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान,- (a)(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा…

Continue ReadingPcpndt act धारा २८ : अपराधों का संज्ञान :

Pcpndt act धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना : इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा।

Continue ReadingPcpndt act धारा २७ : अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना :

Pcpndt act धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध : (१) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस…

Continue ReadingPcpndt act धारा २६ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

Pcpndt act धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है : जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं…

Continue ReadingPcpndt act धारा २५ : अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड उपबंध नहीं किया गया है :