अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
धारा १९ :
इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा ३६० या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना ।
संहिता की धारा ३६० के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २०) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ती के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है ।
