SCST Act 1989 धारा ९ : शक्तियों का प्रदान किया जाना ।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
धारा ९ :
शक्तियों का प्रदान किया जाना ।
१) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह –
क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटाने के लिए, या
ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,
किसी जिले या उनके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों या, यथास्थिति, ऐसे माामले या मामलों के वर्ग या समुह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों प्रदान कर सकेगी ।
२) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधो के निष्पादन में उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।
३) संहिता के उपबंध, जहों तक हो सके, उपधारा (१) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे ।

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