अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
धारा २० :
अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना ।
इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रुढि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।