अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९
अध्याय ५ :
प्रकीर्ण :
धारा १६ :
राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आधिरोपित करने की शक्ति ।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ (१९५५ का २२) की धारा १०-क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहित जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे ।