Pwdva act 2005 धारा ३६ : अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा ३६ :
अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना :
इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

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