Pwdva act 2005 धारा ३६ : अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना :
घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा ३६ : अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना : इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।