Posh act 2013
धारा ६ :
१.(स्थानीय समिति) का गठन और उसकी अधिकारिता :
१) ऐसे स्थापनों से लैंगिक उत्पीडन के परिवाद प्राप्त करने के लिये जहाँ दस से कम कर्मकारों के होने के कारण २.(आंतरिक समिति) गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद नियोजक के ही विरूद्ध है, तो प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, १.(स्थानीय समिति) नामक एक समिति का गठन करेगा।
२) जिला अधिकारी, परिवाद प्राप्त करने के लिये और उन्हें सात दिन की कालावधि के भीतर संबंधित १.(स्थानीय समिति) को अग्रेषित करने के लिए, ग्रामीण या जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुक और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड और नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा।
३) १.(स्थानीय समिति) की अधिकारिता जिले के उन क्षेत्रों तक विस्तारित होगी जहाँ वह गठित की गई है।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० २३ की धारा ३ और अनुसूची २ द्वारा स्थानीय परिवाद समिति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१६ के अधिनियम सं० २३ की धारा ३ और अनुसूची २ द्वारा आंतरिक परिवाद समिति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।