Posh act 2013 धारा ३ : लैंगिक उत्पीडन का निवारण :

Posh act 2013
धारा ३ :
लैंगिक उत्पीडन का निवारण :
१) कोई भी महिला, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन के अध्ययीन नहीं होगी।
२) अन्य परिस्थितियों के साथ – साथ निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वह लैंगिक उत्पीडन के किसी कृत्य या आचरण के संबंध में या संबद्ध होने के कारण हुई हैं या विद्यामान हैं, तो वह लैंगिक उत्पीडन होगा :-
(एक) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन; या
(दो) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या
(तीन) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी; या
(चार) किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण, जो उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करता है; र्या
(पाँच) उसके लिए स्वास्थ्य या सुरक्षा समस्याओं का गठन करने वाला अपमानजनक आचरण।

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