Posh act 2013
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(a)क) व्यथित महिला से अभिप्रेत है, –
(एक) किसी कार्यस्थल के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीडन के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है;
(दो) किसी निवास स्थान या गृह के संदर्भ में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो;
(b)ख) समुचित सरकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है, –
(१)ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,-
(A)अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;
(B)आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, राज्य सरकार।
(२) खंड (१) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर प‹डने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार।
(c)ग) अध्यक्ष से धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(d)घ) जिला अधिकारी से धारा ५ के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(e)ङ) घरेलू कर्मचारी से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो चाहे नगद या वस्तु रूप में पारिश्रमिक के लिये किसी गृह में गृह-कार्य को करने के लिये, चाहे प्रत्यक्षत: या किसी अभिकरण के माध्यम से, अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किन्तु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;
(f)च) कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर राहा, चाहे नियोजन के निबंधन अभियक्त या विवक्षित हों या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी अन्य ऐसे नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;
(g)छ) नियोजक से निम्नलिखित अभिप्रेत है, –
(एक) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी, जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
(दो) उपखंड (१) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति;
स्पष्टीकरण
इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिये प्रबंध में सम्मिलित है ऐसे संगठन के लिये नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिये उत्तरदायी कोई व्यक्ति या बोर्ड या समिति;
(तीन) उपखंड (१) और (२) के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत् संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा हो;
(चार) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त करे, इस प्रकार नियोजित कर्मकारों की संख्या, कालावधि या प्रकार, अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजन की प्रकृति या उसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किये बिना;
(h)ज) आंतरिक समिति से धारा ४ के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;
(i)झ) स्थानीय समिति से धारा ६ के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;
(j)ञ) सदस्य से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
(k)ट) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(l)ठ) पीठासीन अधिकारी से धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
(m)ड) प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरूद्ध व्यथित महिला ने धारा ९ के अधीन कोई परिवाद किया है;
(n)ढ) लैंगिक उत्पीडन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है, अर्थात-
(एक)शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाए करना; या
(दोन) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, या
(तीन) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना; या
(चार) अश्लील साहित्य दिखाना; या
(पाँच) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना;
(o)ण) कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, –
(एक)ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णत: या भागात:, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;
(दो) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट वेन्चर, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;
(तीन) अस्पताल या परिचर्या गृह;
(चार) कोई खेलकूद संस्था, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान, जो चाहे नैवासिक हो या प्रशिक्षण, खेलकूद या इससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों मे प्रयुक्त न किया जाता हो;
(पाँच) नियोजन, से उद्भूत या के दौरान, कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई स्थान जिसमें सम्मिलित है ऐसी यात्रा करने के लिये नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन;
(छह) कोई निवास स्थान या गृह;
(p)त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्व:नियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है।