Posh act 2013
धारा २७ :
न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान :
१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के सिवाय नहीं लेगा।
२) मेटड्ढोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट या न्यायिक मॅजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
३) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।