Posh act 2013 धारा १५ : प्रतिकर का अवधारण :

Posh act 2013
धारा १५ :
प्रतिकर का अवधारण :
धारा १३ की उपधारा (३) के खंड (ळळ) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,-
(a)क) व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीडा, यातना और भावनात्मक कष्ट;
(b)ख) लैंगिक उत्पीडन की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;
(c)ग) पीडित द्वारा शारीरिक या मन:चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;
(d)घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय प्रास्थिति;
(e)ङ) एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

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