मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २७ :
राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द :
(१) राज्य सरकार, आयोग को,-
(a)(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; और
(b)(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों,
उपलब्ध कराएगी।
(२) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
