मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा १५ :
आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन :
आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा:
परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन –
(a)(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या
(b)(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।
