मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ६ :
१.(अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि :
(१) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से २.(तीन वर्ष) की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ३.(और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा)।
(२) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से २.(तीन वर्ष) की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा ४.(***) पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:
परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा।
(३) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।)
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१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ के अधिनियम सं० १९ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ के अधिनियम सं० १९ की धारा ४ द्वारा अंत:स्थापित ।
४. २०१९ के अधिनियम सं० १९ की धारा ४ द्वारा लोप किया गया।