मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ४ :
अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति :
(१) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और १.(सदस्यों) को नियुक्त करेगा:
परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-
(a)(क) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष;
(b)(ख) लोक सभा का अध्यक्ष – सदस्य;
(c)(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री – सदस्य;
(d)(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य;
(e)(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य;
(f)(च) राज्य सभा का उपसभापति – सदस्य :
परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
(२) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि १.(उपधारा (१) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है ।)
———-
१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित ।