मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ३९ :
सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना :
आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।