मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ३८ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।