मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ३३ :
राज्य सरकार द्वारा अनुदान :
(१) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।
(२) राज्य आयोग, अध्याय ५ के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (१) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।