Phra 1993 धारा २९ : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २९ :
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना :
धारा ९, धारा १०, धारा १२, धारा १३, धारा १४, धारा १५, धारा १६, धारा १७ और धारा १८ के उपबन्ध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात: –
(a)(क) आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं;
(b)(ख) धारा १० की उपधारा (३) में, महासचिव शब्द के स्थान पर सचिव शब्द रखा जाएगा;
(c)(ग) धारा १२ के खंड (च) का लोप किया जाएगा;
(d)(घ) धारा १७ के खंड (एक) में से केन्द्रीय सरकार या किसी शब्दों का लोप किया जाएगा।

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