मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २२ :
राज्य आयोग के अध्यक्ष और १.(सदस्यों) की नियुक्ति :
(१) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और १.(सदस्यों) को नियुक्त करेगा:
परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-
(a)(क) मुख्य मंत्री – अध्यक्ष;
(b)(ख) विधान सभा का अध्यक्ष – सदस्य;
(c)(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री – सदस्य;
(d)(घ) विधानसभा में विपक्ष का नेता – सदस्य :
परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे:
परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं।
(२) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि १.(उपधारा (१) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है।)
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१. २००६ के अधिनियम म०४३ की धारा १३ द्वारा प्रतिस्थापित ।