मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा १६ :
उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है :
यदि जांच के किसी अनुक्रम में,-
(a)(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या
(b)(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा:
परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।