Peca धारा ४ : इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ४ :
इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध :
इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से-
एक) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का, चाहे पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या उसका कोई भाग हो, उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण नहीं करेगा; और
दो) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेटों को प्रोन्नत करता है।

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