Peca धारा ४ : इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९ धारा ४ : इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध : इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से- एक) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का, चाहे पूर्ण…

Continue ReadingPeca धारा ४ : इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध :