गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ३३ :
विनियम बनाने की शक्ति :
बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए बना सकेगा, अर्थात :-
(a)(क) धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के अधिवशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उन सदस्यों की संख्या जिनसे मिलकर गणपूर्ति होगी;
(b)(ख) वह रीति जिससे कोई व्यक्ति धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयोजित किया जा सकेगा।
(c)(ग) धारा १२ के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्ते तथा वेतनमान और भत्ते ;
(d)(घ) साधारणत: बोर्ड के कार्यकलापों का दक्ष संचालन ।