गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ३ख :
१.(ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध :
कोई व्यक्ति ऐसे किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पराश्रव्य मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए सक्षम किसी अन्य उपस्कर का विक्रय नहीं करेगा।)
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१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा ६ द्वारा अंत:स्थापित।