गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(a)(क) समुचित प्राधिकारी से धारा १७ के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(b)(ख) बोर्ड से धारा ७ के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है;
(ba)१.(खक) गर्भ उत्पाद से गर्भाधान से जन्म होने तक विकास के किसी भी प्रक्रम पर गर्भधारण का कोई उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त भ्रूण-झिल्ली तथा भूण या गर्भ सम्मिलित है;
(bb)(खख) भ्रूण से गर्भाधान के पश्चात आठ सप्ताह (छप्पन दिन) के अंत तक कोई विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है;
(bc)(खग) गर्भ से गर्भाधान या सृजन से अनुगामी सत्तावनवें दिन से प्रारंभ होकर (जिसमें कोई ऐसा समय अपवर्जित करके जिसमें उसका विकास निलंबित रहा हो) और जन्म पर समाप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान कोई मानव जीव अभिप्रेत है;)
(c)(ग) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र से रोगियों को आनुवंशिकी सलाह देने के लिए कोई संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;
(d)(घ) आनुवंशिकी क्लिनिक से अभिप्रेत है, कोई क्लिनिक, संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है।
१.(स्पष्टीकरण:
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, आनुवंशिकी क्लिनिक में कोई ऐसा यान सम्मिलित है जिसमें अल्टड्ढासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपस्कर का जो गर्भ के लिंग का अवधारण करने में सक्षम हो या किसी ऐसे वहनीय उपस्कर का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने के लिए या गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन के लिए समक्ष है, उपयोग किया जाता है;)
(e)(ङ) आनुवंशिकी प्रयोगशाला से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान भी है जहां आनुवंशिकी क्लिनिक से प्रसवपूर्व निदान-परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों का विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधाएं दी जाती है।
१.(स्पष्टीकरण :
इस खंड के प्रयोजनों के लिए आनुवंशिक प्रयोगशाला में कोई ऐसा स्थान सम्मिलित है, जहां अल्टड्ढासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपस्कर का, जो गर्भ के लिंग का अवधारण करने में सक्षम है या किसी ऐसे वहनीय उपस्कर का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने या गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन करने में समक्ष है, उपयोग किया जाता है;)
(f)(च) स्त्री रोग विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है;
(g)१.(छ) चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके पास लिंग चयन और प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के क्षेत्रों में आनुवंशिकीविज्ञ में कोई उपाधि या डिप्लोमा है या निम्नलिखित अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात इनमें से किसी क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है :
(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई ; या (दो) जैव-विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर उपाधि;)
(h)(ज) बाल चिकित्सक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है;
(i)१.(झ) प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया से अभिप्रेत है सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति विज्ञान संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं, जैसे कि पराश्रव्य लेखन, भ्रूण दार्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात लिंग चयन के लिए, किसी प्रकार के किसी विश्लेषण व प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए, किसी पुरुष या स्त्री के, उल्व-तरल, जरायु अंकुरिका, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य टिशू या तरल का किसी आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना;)
(j)(ञ) प्रसव पूर्व निदान-तकनीक के अन्तर्गत सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण हैं ;
(k)१.(ट) प्रसवपूर्व निदान परीक्षण से किसी गर्भवती स्त्री या गर्भ उत्पाद के आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या जन्मजात असंगतियों या हीमोग्लोबिन विकृतियों या लिंग सहलग्न रोगों का पता लगाने के लिए किया गया पराश्रव्य लेखन या उसके उल्व-तरल, जरायु अंकुरिका, रक्त या किसी टिशू या तरल का कोई परीक्षण या विश्लेषण अभिप्रेत है;)
(l)(ठ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(m)(ड) रजिस्ट्रिकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) की धारा २ के खंड (ज) में परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है ;
(n)(ढ) विनियम से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित विनियम अभिप्रेत है;
(o)१.(ण) लिंग चयन के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित करने या उसकी संभाव्यता को वर्धित करने के प्रयोजन के लिए कि भू्रण किसी विशिष्ट लिंग का होगा कोई प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण या कोई प्रयोग या नुस्खा या व्यवस्था है ;
(p)(त) सोनोलोजिस्ट या चित्रण विशेषज्ञ से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है या जिसके पास पराश्रव्य लेखन या इमेजिंग तकनीकों या विकिरण विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर अर्हता है;
(q)(थ) राज्य बोर्ड से धारा १६क के अधीन गठित कोई राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या कोई संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है;
(r)(द) विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद २३९ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;)
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१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा ४ द्वारा अंत:स्थापित ।