Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Pcma act धारा १७ : बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना : Post published:February 4, 2025 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ धारा १७ : बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना : बाल-विवाह अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे । Tags: pcma act 2006 hindi, pcma act section 17 hindi, धारा १७ pcma act 2006 hindi, धारा १७ बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ Read more articles Previous PostPcma act धारा १६ : बालविवाह प्रतिषेध अधिकारी : Next PostPcma act धारा १८ : सभ्दावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण : You Might Also Like Ipc धारा ३१६ : ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना : October 7, 2024 Bnss धारा ४१४ : परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील : November 19, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Ipc धारा ३१६ : ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना : October 7, 2024
Bnss धारा ४१४ : परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील : November 19, 2024