IT Act 2000 धारा ३क : १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २०००
धारा ३क :
१.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक :
१)धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उपयोगकर्ता किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, ऐसे इलैक्ट्रानिक चिहनक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा जो,-
(a)क)विश्वसनीय समझी जाती है; और
(b)ख) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए ।
२) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिहनक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक विश्वसनीय समझी जाएगी, यदि-
(a)क)चिहनक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा , उस संदर्भ में,जिसमें उनका उपयोग किया जाता है, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के साथ जोडे जाते है और न कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ;
(b)ख) चिहनक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा, चिहनांकन के समय, यथास्थिति, हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के नियंत्रणाधीन थे और न कि किसी अन्य व्यक्ति के;
(c)ग) ऐसा चिहनक लगाने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक चिहनक में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है;
(d)घ) इलैक्ट्रानिक चिहनक द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात् सूचना में किया गया कोई परिवर्तन पता लगाए जाने योग्य है; और
(e)ङ)यह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता हो, जो विहित की जांए ।
३) केन्द्रीय सरकार, इस बात का अभिनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी, कि क्या इलैक्ट्रानिक चिहनक उसी व्यक्ति का है जिसके द्वारा उसका चिहनांकन किया जाना या अधिप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।
४)केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची में ऐसे चिहनक को लगाने के लिए कोई इलैक्ट्रानिक चिहनक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणत तकनीक या प्रक्रिया जोड सकेगी या उससे हटा सकेगी:
परंतु कोई इलैक्ट्रानिक चिहनक या अधिप्रमाणन तकनीक दूसरी अनुसूची में तभी विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब ऐसा चिहनक या तकनीक विश्वसनीय हो ।
५)उपधारा ४) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।
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१. २००९ के अधिनियम सं. १० की धारा ६ द्वारा अंत:स्थापित ।

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