IT Act 2000 धारा ३क : १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ३क : १.(इलैक्ट्रानिक चिन्हक : १)धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई उपयोगकर्ता किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, ऐसे इलैक्ट्रानिक चिहनक या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा…

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