Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Ipc धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना : Post published:October 15, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय दण्ड संहिता १८६० धारा ४८० : मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना : व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित । Tags: ipc 1860 dhara 480, ipc 1860 hindi, ipc section 480 hindi Read more articles Previous PostIpc धारा ४७९ : संपत्ति चिन्ह : Next PostIpc धारा ४८१ : मिथ्या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाना : You Might Also Like Ipc धारा ४६० : रात्रौ प्रच्छन्न(गुप्त) गृह अतिचार या रात्रौ गृहभेदन में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्ती दण्डनीय है, जबकि उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो : October 15, 2024 Ipc धारा ४५५ : उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न (गुप्त) गृह अतिचार (अनधिकार प्रवेश) या गृह भेदन : October 14, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Ipc धारा ४६० : रात्रौ प्रच्छन्न(गुप्त) गृह अतिचार या रात्रौ गृहभेदन में संयुक्तत: सम्पृक्त समस्त व्यक्ती दण्डनीय है, जबकि उसमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो : October 15, 2024
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