भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८० :
मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।
भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ४८० :
मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।