Fssai धारा ३२ : सुधार सूचनाएं :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३२ :
सुधार सूचनाएं :
१) यदि अभिहित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि कारबारकर्ता, ऐसे किन्हीं विनियमों का पालन करने में असफल रहा है जिन्हें यह धारा लागू होती है तो वह उस खाद्य कारबारकर्ता पर एक सूचना तामील कर सकेगा (जिसे इस अधिनियम में सुधार सूचना कहा गया है) –
(a) क) यह विश्वास करने के कारणों का कथन कर सकेगा कि खाद्य कारबारकर्ता विनियमों का पालन करने में असफल रहा है;
(b) ख) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो खाद्य कारबारकर्ता की इस प्रकार पालन करने में असफलता का गठन करते हैं;
(c) ग) उन उपायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो उक्त प्राधिकारी की राय में खाद्य कारबारकर्ता को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करने चाहिए; और
(d) घ) खाद्य कारबारकर्ता से युक्तियुक्त अवधि के भीतर (जो चौदह दिन से कम की नहीं होगी) उन उपायों को या ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जो कम से कम उन उपायों के समतुल्य हैं जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
२) यदि खाद्य कारबारकर्ता सुधार सूचना का पालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी ।
३) यदि खाद्य कारबारकर्ता अब भी सुधार सूचना का पालन करने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात्, उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा :
परंतु अभिहित अधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, लोक स्वाथ्थ्य के हित में किसी अनुज्ञप्ति को तत्काल निलम्बित कर सकेगा ।
४) ऐसा कोई व्यक्ति जो-
(a) क) सुधार सूचना; या
(b) ख) सुधार के बारे में प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार करने; या
(c) ग) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलंबन या प्रतिसंहरण,
से व्यथित है, खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।
५) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकेगी,-
(a) क) उस तारीख से जिसको विनिश्चय की सूचना अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर तामील की गई थी, पंद्रह दिन की होगी; या
(b) ख) उपधारा (१) के अधीन अपील की दशा में, उक्त अवधि होगी या सुधार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि होगी, जो भी पहले समाप्त होती हो ।
स्पष्टीकरण :
इस उपधारा के प्रयोजन के लिए परिवाद करना अपील करना समझा जाएगा ।

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