पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा १४ :
सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टे :
किसी ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।