दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१
(१९६१ का अधिनियम संख्यांक २८)
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :
दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो :-
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(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१ है।
(२) इसका विस्तार १.(***) सम्पूर्ण भारत पर है।
(३) यह उस २.(तारीख) को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
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१. २०१९ के अधिनियम क्रमांक ३४ की धारा ९५ और अनुसूची ५ द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का (३१-१०-२०१९ से) लोप किया गया।
२. १ जुलाई, १९६१ (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, अनुभाग ३(एक), पृष्ठ १००५ पर मुद्रित अधिसूचना सं० का आ०१४१०, तारीख २०-६-१९६१ देखिए ।
