भारत का संविधान
अनुच्छेद १३५ :
विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अदिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना ।
जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं ।